80CCC क्या है ?
आयकर अधिनियम की धारा 80CCC. (Section 80CCC of Income Tax Act) 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 पेंशन एक सुरक्षा है जो युवा और वृद्ध दोनों को समान रूप से शांति प्रदान करती है। धारा 80CCC एक टैक्स सेविंग सेक्शन है, जिसके तहत कोई व्यक्ति पेंशन योजनाओं या बीमा कंपनियों की किसी भी वार्षिकी योजना के लिए किए गए भुगतान के लिए INR 1,50,000 तक की कर कटौती का दावा कर सकता है। धारा 80CCC क्या है? 👉पेंशन योजनाओं में व्यक्तिगत योगदान धारा 80CCC के तहत आयकर छूट के लिए पात्र हैं। 👉धारा 80CCC के तहत वार्षिकी पेंशन योजनाओं के भुगतान में कटौती की जा सकती है। 👉सेवानिवृत्ति योजनाओं को खरीदने या जारी रखने के लिए किए गए खर्चों पर कर लाभ धारा 80CCC के तहत परिभाषित किया गया है, जिससे योग्य निवेशकों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। 👉वार्षिकी जमा करने पर प्राप्त वार्षिक पेंशन हर साल कर योग्य है, जिसमें कोई ब्याज या अर्जित बोनस शामिल है। 👉केवल व्यक्तिगत करदाता (INDIVIDUAL) ही धारा 80CCC के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं। 👉हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) के लिए धारा 80 CCC में आयकर की कोई छूट दे...